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जॉब कार्ड :- राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी अधिनियम 2005 के अन्तर्गत काम प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा पंजीयत परिवारों को एक कार्ड जारी किया जाता है जिसे जॉब कार्ड या रोजगार पत्र कहा जाता है। यह रोजगार पत्र (जॉब कार्ड) जारी होने से 5 वर्ष तक वैध रहता है। इस कार्ड में परिवर्तन हेतु ग्राम पंचायत सक्षम होती है ।
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