सुकन्या समृद्धि योजना और उनके नियम | Sukanya Samriddhi Yojana and its rules.
सुकन्या समृद्धि योजना वर्ष 2015 की 22 जनवरी को केंद्र सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के तहत सर्व प्रथम हरियाणा के पानीपत से लांच किया था। उस समय इस योजना को हरियाणा में लिंगानुपात के असंतुलन के चलते पानीपत में शुरुआत किया गया था जिससे लोगों में जागरूकता फैले और लोगो का रुझान बेटियों के प्रति बढे।
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक महत्वपूर्ण अंग है। केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया ये योजना का मुख्य उद्देश्य यह है की बालिका के नाम पर निवेश और उससे अच्छी रिटर्न्स प्रदान करना, आसान शब्दों में इस योजना से अच्छी ब्याज दर और टैक्स में बचत का लाभ प्राप्त होता है।
यह योजना माता – पिता / अभिभावक को अपनी बेटी के भविष्य के लिए एक निधि जमा करने का अच्छा अवसर देती है| इस जमा पूंजी को बेटी की शिक्षा और विवाह के समय इस्तेमाल किया जा सकता है। आज के समय में बेटी के भविष्य से जुड़ी यह बेहतरीन योजना है, इसका लाभ उन सभी माता पिता और अभिभावकों को उठाना चाहिए जिनके घरों में बेटियां हैं। सालाना ₹ 250 न्यूनतम का निवेश आज के समय में ज्यादा मुश्किल नहीं है और इस योजना में पारम्परिक निवेश के अन्य ऑप्शन से अधिक ब्याज मिलता है।
इस योजना के तहत आज के समय में छोटी बचत के हिसाब से सबसे अधिक ब्याज मिलता है, PPF और FD जैसी पारम्परिक निवेश स्कीम से भी अधिक। साथ ही यह भी सुविधा है की जब आप बेटी की पढाई या उसके विवाह के समय पैसा निकालेंगे तो उस पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा।
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-2021 में इस योजना के तहत 7.6% वार्षिक दर के हिसाब से ब्याज मिलता है। सुकन्या योजना का खाता भारतीय डाक घरों और प्राइवेट व् सरकारी बैंको में खोला जा सकता है।
सुकन्या योजना के नियम – SSY (Sukanya Samriddhi Yojana) Account Eligibility
- यह खाता बालिका में माता-पिता / अभिभावक खोल सकते हैं
- खाता खोलने के समय बालिका की आयु 0 – 10 वर्ष तक होनी चाहिए
- हालाँकि खाता बालिका के नाम से होगा पर उसके माता-पिता/ अभिभावक उसे ऑपरेट करेंगे
- बालिका का जन्म प्रमाणपत्र खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज है
- एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम ₹ 250 जमा करने होंगे और अधिकतम ₹ 1,50,000
- न्यूनतम राशि जमा न होने पर वार्षिक ₹ 50 की पेनल्टी भी लगती है
- अधिकतम 2 बेटियों में नाम से अलग-अलग सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा सकते हैं। यदि जुड़वाँ बेटियां हैं तो 3 अलग-अलग खाते भी खोले जा सकते हैं
- इस योजना में जमा राशि इनकम टैक्स के सेक्शन 80(C) के तहत छूट प्राप्त है। परिपक्वता पर धन निकासी भी टैक्स फ्री होगी
- खाता खोलने के बाद 15 वर्ष तक पैसा जमा किया जा सकता है , और परिपक्वता का समय अकाउंट खोलने की तिथि से 21 वर्ष है
- पैसा बीच में नहीं निकाला जा सकता, बेटी की उच्च शिक्षा या विवाह के समय ही निकाला जा सकेगा
- पोस्ट ऑफिस या सरकारी/प्राइवेट बैंक में अकाउंट खोला जा सकता है।
government scheme (sarkari yojna)
Rochak Jankari
- asked 3 years ago
- B Butts